NEET Exam पर सुप्रीम सुनवाई में NTA का फैसला; ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा देनी होगी परीक्षा, रिजल्ट कैंसिल
Supreme Court Hearing NEET 1563 Grace Marks Candidates Appear For Exam Again
NEET-UG Exam Result 2024: नीट-यूजी परीक्षा-2024 को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA पर आरोप लगा है कि, नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की गई है और मनमाने गलत तरीके से रिजल्ट जारी किया गया। वहीं जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अब NTA ने वहां एक बड़े फैसले की जानकारी दी है।
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश एनटीए ने बताया कि, नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले सभी 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। इन परीक्षार्थियों के लिए 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में NTA ने कहा कि, छात्रों के संशय को दूर करने और इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है।
एनटीए का कहना है कि, परीक्षा गड़बड़ी और ग्रेस मार्क्स विवाद को लेकर पहले ही एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। जो इस संबंध में जांच कर रही थी। वहीं अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले सभी 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जा रहा है। ताकि इससे ग्रेस मार्क्स का विवाद भी खत्म हो जाये और परीक्षार्थियों को नुकसान भी न हो।
NTA ने कहा कि, इन 1563 परीक्षार्थियों के रिजल्ट में जोड़े गए ग्रेस मार्क्स हटा लिए जाएंगे। वहीं फिलहाल इनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे तो फिर उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद वास्तविक नंबरों के साथ जो होगा, वो जारी कर दिया जाएगा। जाहिर है कि, ऐसा होने से मार्क्स बदलेंगे और मार्क्स बदलने के साथ इन सभी परीक्षार्थियों के साथ बाकी परीक्षार्थियों की रैंकिंग भी बदलेगी।
NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं
नीट परीक्षा के इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, सभी परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, आगे अगर परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि होती है और ऐसे में अगर हमारे फैसले में परीक्षा रद्द की बात शामिल होगी तो हो चुकी काउंसलिंग भी अपने आप रद्द हो जाएगी।
फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी। मतलब परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। 6 जुलाई से नीट परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की काउंसलिंग होनी है। वहीं नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले भी नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई की थी और तब यह तारीख दी थी।
NEET परीक्षा को लेकर आरोप क्या हैं?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA द्वारा 5 मई 2024 को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में देशभर से करीब 23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए 500 से ज्यादा शहरों में 4500 से ज्यादा केंद्र बनाए गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव रिजल्ट वाले दिन ही यानि 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया। जहां रिजल्ट जारी होने के बाद ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया।
रिजल्ट आने के बाद नीट परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि, नीट की परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। पहली बार एक साथ 67 छात्रों के 720 में से 720 फुल मार्क्स आए हैं। यह नामुमकिन है, वहीं कुछ के 720 में 718/719 जैसे नंबर आए. इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकले। पहली बार कट ऑफ इतना हाई गया। जिससे रैंकिंग पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा। वहीं परीक्षार्थियों ने पेपक लीक की बात भी कही है।
नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स का मसला क्या है?
परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि, एनटीए द्वारा परीक्षार्थियों को मनमाने और बेतरतीब तरीके से ग्रेस मार्क्स दिये गए। जिसके चलते बाकी परीक्षार्थियों के रिजल्ट, उनकी रैंकिंग पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा। दरअसल, एनटीए की ओर से कहा गया था कि कुछ परीक्षा केन्द्रों पर कुछ परीक्षार्थियों को पेपर काफी देर से मिले थे, जिससे परीक्षा देने का उनका समय खराब हुआ था, जिसके चलते उन्हें ज्यादा समय न देकर उसकी जगह उन्हें ग्रेस मार्क्स दिये गए। बता दें कि, मेडिकल में रैंकिंग से ही यह तय होता है कि छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेंगे या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आप एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाएंगे या नहीं।
परीक्षा की जांच की मांग की गई थी
परीक्षार्थियों ने मांग की कि, NEET परीक्षा पर न्याय हो और CBI परीक्षा की जांच करे। नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाये। कुछ परीक्षार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी ओएमआर शीट फाड़ी गई और रिजल्ट शो नहीं किया गया। बता दें कि, परीक्षार्थी लगातार सड़क पर उतरकर हाथों में पोस्टर लेकर We Want To RE-NEET Exam की मांग कर रहे।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- दोषियों को सजा मिलेगी
NEET-UG 2024 परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, एनटीए द्वारा आयोजित नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। NTA देश में 3 बड़ी परीक्षाएं (NEET, JEE और CUET) सफलतापूर्वक आयोजित करता है।
लेकिन अगर नीट में गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से दोषियों को दंड दिया जाएगा और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निष्पक्षता के साथ परीक्षा पूरी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सरकार ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है। सरकार उसका सामना करने के लिए, उसका संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रमाणिकता के साथ खड़ी है। जो घटना सामने आई है, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है।